Jind news : हरियाणा के जींद में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए सैंपलों के नमूने फेल आने या मानकों पर खरा नहीं उतरने के मामलों की मंगलवार को एडीसी प्रदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के लिए 32 मामले रखे गए थे। जिनमें से चार मामलों से संबंधित व्यक्ति नहीं पहुंचे थे।
वहीं बाकी मामलों में सुनवाई करते हुए एडीसी ने खाद्य व्यवसाय संचालकों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल पांच लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. अमन प्रकाश ने बताया कि इनमें कुछ केस बगैर लाइसेंस थे। कुछ केस घी या अन्य खाद्य सामग्री, जो सफाई के मापदंड पर खरी नहीं उतर रही थी। किस आदमी से गलती से हुआ और किसने जानबूझकर गड़बड़ी की। उसके आधार पर उनको जुर्माना लगाया गया है।
Jind news : खाने पीने की चीजों में न डालें कृत्रिम रंग
एडीसी ने भविष्य में दोबारा ऐसा कार्य करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान मौके पर मौजूद खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन समय पर बनवाने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रविधानों की पूरी तरह पालना करने के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश दिए। दुकान, रेस्टोरेंट व होटल की रसोई में साफ- सफाई होनी चाहिए। खाद्य सामग्री में कृत्रिम रंग ना डालें।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य कारोबार संचालित करने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा। रजिस्ट्रेशन सौ रुपये में किसी भी नजदीकी अटल सेवा केंद्र से करवा सकते हैं।




