Haryana Pension Scheme: अब दिव्यांग नागरिकों को हर महीने मिलेंगे ₹3000, जानें कौन होगा पात्र
Haryana Pension Scheme: प्रदेश में 21 तरह की दिव्यांगता (Disabilities) से जूझ रहे नागरिकों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी| सरकार का कहना है कि...

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांगजन (Divyangjan) के लिए एक अहम और सराहनीय फैसला लिया है| अब प्रदेश में 21 तरह की दिव्यांगता (Disabilities) से जूझ रहे नागरिकों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी| सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती देना है|
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:
आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए|
वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए|
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और पिछले कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहा हो|
किन-किन दिव्यांगताओं को योजना में शामिल किया गया है?
इस योजना में कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
चलने-फिरने में असमर्थता
कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति (Cured Leprosy)
मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)
मांसपेशियों की कमजोरी
अंधापन (Blindness)
कम दृष्टि (Low Vision)
सुनने की कमजोरी (Hearing Impairment)
बोलने में समस्या (Speech Disability)
मानसिक मंदता (Intellectual Disability)
विशेष प्रकार की सीखने में अक्षमता (Specific Learning Disability)
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)
मानसिक बीमारी (Mental Illness)
दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल रोग (Chronic Neurological Conditions)
मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis)
पार्किंसंस रोग (Parkinson’s Disease)
सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)
शारीरिक विकलांगता
हीमोफीलिया (Hemophilia)
थैलेसीमिया (Thalassemia)
एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims)
बौनेपन से ग्रस्त व्यक्ति (Dwarfism)
पहली बार शामिल हुए गंभीर रोग
सरकार ने पहली बार थैलेसीमिया (Thalassemia), हीमोफीलिया (Hemophilia) और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy) जैसी गंभीर बीमारियों को भी इस योजना में शामिल किया है| इन बीमारियों में लंबे समय तक इलाज चलता है और इलाज पर काफी खर्च आता है| अब इन रोगों से ग्रसित लोगों को भी ₹3000 प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा|
सरकार की मंशा
हरियाणा सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए दिव्यांग नागरिकों को न सिर्फ आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा| यह पहल दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है|