Haryana Roadways : चंडीगढ़ । हरियाणा परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए चालकों को बड़ी राहत मिली है। अब इन चालकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से ही नियमित (पक्का) माना जाएगा। सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए पहले जारी आदेश में संशोधन किया है।
सरकार के इस फैसले तहत विभाग के 347 चालकों को लाभ मिलेगा। पहले इन्हें वर्ष 2006 से नियमित माना गया था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन्हें वर्ष 2002 से ही नियुक्ति तिथि के आधार पर नियमित किया जाएगा। इस फैसले के बाद संबंधित चालकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। साथ ही फैमिली पेंशन योजना और अन्य सेवा लाभ भी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से लागू होंगे।
Haryana Roadways : 2002 के आधार पर ही मिलेंगी एसीपी, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ की सुविधाएं
परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चालकों की सेवाकाल (क्वालिफाइंग सर्विस) की गणना वर्ष 2002 से की जाएगी। इसके आधार पर उन्हें एसीपी, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
इसके अलावा सभी संबंधित चालकों के लिए जीपीएफ (General Provident Fund) का नया खाता भी खोला जाएगा। विभाग के अनुसार, यह सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक नोटशनल आधार पर तथा 1 सितंबर 2024 से वास्तविक रूप में प्रदान किए जाएंगे।
