Haryana News : विदेश में जॉब दिलाने का नहीं चलेगा झांसा, हरियाणा में ट्रैवल एजेंट्स पर सख्त शिकंजा

Haryana News : हरियाणा सरकार ने ट्रैवल एजेंटों की कार्यप्रणाली पर लगाम कसने के लिए कानून में अहम संशोधन लागू कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अब ट्रैवल एजेंट केवल यात्रा (टूर-ट्रैवल) से जुड़े काम ही कर सकेंगे, जबकि विदेश में नौकरी दिलाने या भर्ती कराने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के दायरे में रहेगा। इससे राज्य में लंबे समय से चल रहे फर्जी जॉब रैकेट पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।

बताते चलें कि प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में बनाए गए कानून पर केंद्र के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। मंत्रालय का कहना था कि कुछ नियम उत्प्रवास अधिनियम, 1983 से मेल नहीं खाते और दोनों के बीच अधिकारों का टकराव पैदा हो रहा है। इसी के बाद हरियाणा सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए स्पष्ट कर दिया कि विदेश रोजगार से जुड़े मामलों में केवल केंद्र का कानून ही लागू होगा।

Haryana News : परिभाषाओं में बदलाव, एजेंटों की भूमिका सीमित

नए संशोधन में ‘प्रवासी’ और ‘ट्रैवल एजेंट’ की परिभाषाओं को दोबारा तय किया गया है। अब विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले लोगों को राज्य कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही, ट्रैवल एजेंटों को भर्ती या नौकरी दिलाने से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। यदि कोई एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

Haryana News : कानून लागू, लेकिन नियमों का इंतजार

यह संशोधन मार्च 2026 में विधानसभा से पास हुआ था और 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि, अभी तक इसके विस्तृत नियम (रूल्स) लागू नहीं हुए हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही इन्हें अधिसूचित किया जाएगा, जिससे कानून पूरी तरह प्रभावी हो सके।

Haryana News : ठगी पर सख्ती : संपत्ति जब्ती से लेकर जेल तक नए कानून में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं।

  • फर्जीवाड़ा करने वाले एजेंट की संपत्ति जब्त की जा सकती है
  • पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का प्रावधान
  • मानव तस्करी या फर्जी दस्तावेज पर 7–10 साल तक की सजा
  • 2 से 5 लाख रुपये तक जुर्माना
  •  बिना रजिस्ट्रेशन एजेंट बनने पर 2–7 साल की जेल

Haryana News : लोकपाल के जरिए मिलेगी राहत

इस बार कानून में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जोड़ी गई है-लोकपाल। अब पीड़ित सीधे लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल मामले की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर ही इसे पुलिस के पास भेजा जाएगा। इससे आम लोगों को जल्दी और आसान न्याय मिलने की उम्मीद है।

Haryana News : आम जनता के लिए क्या मतलब?

यह संशोधन खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होते हैं। अब एजेंटों की जिम्मेदारी तय होगी और गलत काम करने वालों के खिलाफ तेज कार्रवाई संभव होगी।


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